नई दिल्ली :
आयकर विभाग के नोटिस मामले (Income Tax notice case) में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे. कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "हमनें 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं. हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है. लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी."
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