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उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता के नियमों की उल्लंघना न करें : जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा

Posted by : pramod goyal on : Monday, 1 April 2024 0 comments
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 फरीदाबाद01अप्रैल। जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा आज  सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला फरीदाबाद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। 

 

जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि 18 वीं लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार फ्री एंड फेयर / Free and Fair व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाया जाना हैजिसमें भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदर्श आचार संहिता और/ Model Code of Conduct & Prevention of defacement of property Act का पूर्णतयाः पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि  कोई भी उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज हो सकती है। वहीं निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार बिना अनुमति के अगर उम्मीदवार के समर्थक भी खर्चा करते हैंतो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।

 

यह करना होगा  उम्मीदवारों को:-

जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी जनसभा बिना परमिशन के नहीं की जाएगी। वाहनलाउडस्पीकर आदि सभी की परमीशन प्राप्त करके चुनाव कार्य करवाया जाए। उम्मीदवार द्वारा जिस स्थान पर जन सभा करवाई जाए उस स्थान की जन सभा के बाद सफाई आदि साथ-2 करवाई जाए। राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध किया जाए कि किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाना हैक्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः पाबंदी है। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने और वोट डालते समय विडियो या फोटो खींचने पर पूर्णतः पाबंदी हैयदि ऐसा किया गया तो उस पर चुनाव नियमों के तहत कार्यवाही होगी।

 

यह तो कतई नहीं करेंगे उम्मीदवार:-

जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार अपनी सभा में एक-दूसरे उम्मीदवार के विरूद्ध गलत भाषण बाजी नही करेंगे अर्थात भाषणों में किसी धर्मजाति या समुदाय के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगे और किसी व्यक्ति की निजी बुराई नहीं करेंगे। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याक्षी को पहले ही कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगीताकि वह शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पर्याप्त इंतजाम कर सकें। रैली व रोड शो के समय ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। चुनाव जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हे सड़क की दाई ओर रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कडाई से पालन किया जाए। चुनाव  प्रचार के लिए किसी भी पशु-पक्षी आदि जीव का इस्तेमाल नही किया जाना है।

 

चुनाव प्रचार में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाना है।

कोई भी पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर फोन लेकर नहीं जाएगा। चुनाव के समय कोई भी कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के अन्दर प्रचार सामग्री नही लाएगा और न ही कोई बूथ स्थापित करेगा। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर केवल एक मेजदो कुर्सी व एक छाता ही डालकर अपना बूथ स्थापित कर सकता है।

 

लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार कर सकते हैं यह खर्चा:-

जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के समय राशि रूपये 95,00,000/- (रूपये पिच्चानवय लाख) अपने चुनाव आदि पर खर्च कर सकते है। लोकसभा के चुनाव में जनरल उम्मीदवार द्वारा रूपये 25,000 की राशि तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा राशि रूपये 12,500/- जमानत के रूप में जमा करवानी होंगी।  जिला उप निर्वाचन अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जिला फरीदाबाद  के सभी छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण 103 सहायक मतदान केंद्र बनाने बारे प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

 

बैठक में बीजेपी से अश्विनी गुलाटीसीपीएम से वीरेंद्र सिंह डंगवालबीएसपी से उपकार सिंहआप पार्टी से देवराज गौड़आरएस रौतेला सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद थे।


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