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फॉर्म 12डी के माध्यम से बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से वोटिंग का चुन सकते हैं विकल्प: डॉ. आनंद शर्मा

Posted by : pramod goyal on : Monday 22 April 2024 0 comments
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 फरीदाबाद, 22 अप्रैल। अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप के नोडल अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वें लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। ऐसे मतदाताओं को अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 12डी प्राप्त करना होगा तथा इस फॉर्म को डेट ऑफ़ नोटिफिकेशन के पांच दिन के अन्दर भरकर जमा कराना होगा।

एडीसी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा आज सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में दिव्यांगजनों के साथ आयोजित बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बैठक में उपस्थित चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एरिया में यह सुनिश्चित करें की इन वर्गों के कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत  चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रैम्पशौचालय सहित सभी मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

एडीसी ने कहा कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनवाकर आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने के लिए  के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता हैजिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है वह भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइटएप के माध्यम से या फिर इलेक्शन कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फार्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

बैठक में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सचिव बिजेंदर सोरोतजिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम सहित जिला के अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से आए दिव्यांगजन तथा पत्रकार एवं छायाकार बंधू उपस्थित रहे।


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