नई दिल्ली:
चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से कहा है कि हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं वो आप अभी तक नहीं दे पाएं है. हमने आपसे जो भी जानकारी मांगी है उसे देने के लिए आप बाध्य हैं. और आपको हर जानकारी विस्तार से देनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा है कि SBI को बॉन्ड नंबर देना होगा. साथ ही बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि SBI हलफनामा देकर बताए कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है. इसपर SBI ने कहा है कि हम चुनावी बॉन्ड नंबर देंगे.
इसपर हरीश साल्वे ने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों का डेटा मांगा था. इसपर CJI ने कहा कि हम मानते हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से दलील नहीं दे रहे हैं. साल्वे ने आगे कहा कि हम ये देख रहे हैं कि अदालती आदेश को कैसे समझा जाए. 2019 में अदालत ने सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के चंदे का ब्यौरा मांगा था.
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