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नई दिल्ली:
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद कजेजरीवाल को शराब नीति मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च (गुरुवार) को कहा, "हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दे सकते." इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है. 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी.
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