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फरीदाबाद-24 मार्च, पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य के द्वारा होली पर्व को लेकर फरीदाबाद के सभी डीसीपी को शहर में सुरक्षा को चौक चौबंद रखने के लिए निर्देश दिए हैं। जिसकी तहत डीसीपी ट्रैफिक उषा के मार्गदर्शन में 25 मार्च रात्रि 11:00 बजे तक विशेष अभियान के तहत नशे में गाड़ी चलाने, स्टंट बाइकिंग, ओवर स्पीडिंग, जिग-जैग ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग और ब्लैक फिल्म चालान किए जा रहे हैं।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों और सड़क के किनारे शराब पीना, वाहनों में संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण पैदा करना और समाज में शांति भंग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभि
न्न स्थानों पर विशेष नाके लगाकर वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी। इसमें विशेष रूप से शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए औचक जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्टंट बाइकिंग, ओवर स्पीडिंग, जिग-जैग ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग और ब्लैक फिल्म लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे शॉपिंग मॉल परिसरों के किनारे सड़क किनारे पार्किंग/गलत पार्किंग से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे किसी भी वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और पोस्टल चालान जारी किया जा सकता है। नागरिकों को होली उत्सव के दौरान यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ऑटो चालकों ऑटो को शॉपिंग मॉल, भीड़-भाड़ वाली जगहों और सड़क के किनारे से दूर पार्क करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के दौरान सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध असामान्य गतिविधि की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस कर्मियों या डायल 112 को सूचना दी जानी चाहिए।
न्न स्थानों पर विशेष नाके लगाकर वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी। इसमें विशेष रूप से शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए औचक जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्टंट बाइकिंग, ओवर स्पीडिंग, जिग-जैग ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग और ब्लैक फिल्म लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे शॉपिंग मॉल परिसरों के किनारे सड़क किनारे पार्किंग/गलत पार्किंग से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे किसी भी वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और पोस्टल चालान जारी किया जा सकता है। नागरिकों को होली उत्सव के दौरान यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ऑटो चालकों ऑटो को शॉपिंग मॉल, भीड़-भाड़ वाली जगहों और सड़क के किनारे से दूर पार्क करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के दौरान सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध असामान्य गतिविधि की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस कर्मियों या डायल 112 को सूचना दी जानी चाहिए।
यातायात में किसी भी तरह की परेशानी के लिए 0129-2267201 पर संपर्क कर सकते हैं।
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