HEADLINES


More

फरीदाबाद में भारी वाहनों की 18 अप्रैल सुबह 7.00 बजे से 10.30 बजे तक व शाम को 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रवेश वर्जित रहेगा

Posted by : pramod goyal on : Thursday 21 March 2024 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 फरीदाबाद- 21 मार्च, वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 71 मे निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात ऊषा देवी ने जनहित में, जाम से निजात पाने व सडक दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से शहर मे भारी व कमर्शियल वाहनो का प्रवेश 18 अप्रैल तक वर्जित रहेगा।


नो एंट्री के दौरान सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग भी वर्जित रहेगी।

सड़क दुर्घटना में कमी लाने वह यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए शहर में भारी वाहनों की पार्किंग और नो-एंट्री का समय निरधारित किया गया है। 

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने  पीक आवर के समय जिसमें सुबह 7:00 से 10:30 व शाम 5:00 से रात्रि 9:00 बजे तक शहर में प्रवेश वर्जित (नो-एंट्री) रहेगी। इसमें एसेंशियल सेवाओं से सम्बधित वाहनो जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाई, फ्यूल इत्यादि ले जाने वाले वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। यातायात नियमों वह दिए गए आदेश की उल्लंघना करने वाले वाहन चालको के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन चालक ध्यान दें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एडवाइजरी के मुताबिक फरीदाबाद यातायात पुलिस का सहयोग करें।

यातायात में किसी भी तरह की परेशानी के लिए  0129-2267201, 2225999 पर संपर्क करे।

No comments :

Leave a Reply