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चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद
पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया है. SC ने वीडियो फुटेज और वोट फिर सील कर के पंजाब-हरियाणा कोर्ट में भेजा और अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है. SC ने 8 वोटों जिन्हें रद्द किया गया था, उन्हें सही माना और 12 वोट जो पहले सही थे, उनको मिलाकर 20 वोट हुए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बीजेपी और आप के बीच विवाद में आठ "अमान्य" वोटों की जांच की.
बता दें कि CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर से 8 बैलेट पेपर मांगते हुए कहा कि वह 8 अमान्य बैलेट पेपर देखना चाहते हैं, जिसके बाद बैलेट पेपर कोर्ट को दिए गए. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 बैलेट पेपर में AAP के कुलदीप कुमार को वोट दिए गए. अदालत ने सभी पक्षों को बैलेट पेपर देखने को दिए, जिसके बाद मसीह और उनके वकील मुकुल रोहतगी ने भी इनको देखा. इस दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे अदालत की अवमानना कहते हुए इसे जघन्य अपराध बताया.
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