फरीदाबाद, 09 नवम्बर। जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला की सीमा के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इससे भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है।
इसलिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विक्रम सिंह, (आईएएस), जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक मैग नियम और जिला मजिस्ट्रेट, के रूप में अन्य सक्षम शक्तियां इसके द्वारा संयुक्त पटाखों की लारिस की श्रृंखला के पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाई गई हैं।
पटाखे फोङने रोक कब तक रहेगी जारी:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर यह रोक 01-11-2023 से 31-01-2024 की अवधि के लिए लगाई गई है। जिला की सीमा के भीतर पटाखों के अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है।
ग्रीन पटाखों की छूट इस प्रकार होगी:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि दिवाली के दिन या गुरुपर्व आदि जैसे किसी अन्य त्योहार पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात यानी 12:00 बजे रात से सुबह 11:55 बजे तक भी ऐसी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और जिला में ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।
No comments :