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शर्तों को पूरा नहीं करने और लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने पर 53 शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस रद्द

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 18 November 2023 0 comments
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 फरीदाबाद: 18 नवंबर,  शस्त्र लाइसेंस नियमों के अनुसार समय समय पर शस्त्र लाइसेंस का  नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। जो की एक जरूरी प्रक्रिया है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर श्री ओपी नरवाल द्वारा ऐसे 53 सशस्त्र धारकों के लाइसेंस को रद्द किया गए है। खुद की सुरक्षा व हथियार की प्रति गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले सशस्त्र लाइसेंस धारकों रिन्यू /नवीनीकरण न कराए जाने के बारे में संतोषजनक कारण नही बता पाए और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पूर्व में 64 लाइसेंस अक्टूबर माह में रद्द किए गए थे। इस प्रकार अब तक 117 शस्त्र लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। 


पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का लाइसेंस धारक को नवीनीकरण की तारीख़ से 60 दिन पहले सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होता है ताकि समय रहते लाइसेंस रिन्यू हो सके। लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक लाइसेंस धारक के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमे जांचा जाता है कि लाइसेंस धारकों की कैपेबिलिटी क्षमता क्या है क्या आंखों की रोशनी ठीक है, फिजिकल फिटनेस इत्यादि कैसी है, जिसके लिए शस्त्र धारकों का मेडिकल फिटनेस करवाकर सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है और शस्त्र की कंडीशन के लिए आर्म्स लाइसेंस ब्रांच में हथियार विशेषज्ञ चेक करता है। शस्त्र धारक शस्त्र लाइसेंस NPB ( Non Prohibited Bore) बनवा तो लिया लेकिन इसके बाद किसी ने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया जिससे प्रतीत होता है कि लाइसेंस धारकों को शास्त्र की जरूरत नहीं है और वह अपने शास्त्र के प्रति सजग नहीं है और उन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शस्त्र लाइसेंस यदि नवीनीकरण नहीं करवाते हैं तो उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।लेकिन कुछ शस्त्र धारकों ने पिछले एक से पांच वर्षों से भी अधिक समय में लाइसेंस को रिन्यू नही करवाया है। स्क्रुटनी करने पर पाया गया की 248 लाइसेंस धारक ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस रिन्यू करवाए 5 साल से अधिक हो चुके हैं तथा 52 ऐसे हैं जिन्हें 4-5 साल हो चुके हैं. ऐसे ग़ैर ज़िम्मेदार शस्त्र धारकों की लिस्ट बनायी जा रही है।

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