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नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली (Surendra KolI) को बरी करने का आदेश दिया है. नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है. कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया.
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस मामले पर विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की.
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