HEADLINES


More

अदालत ने डीसी और वित्त सचिव की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया

Posted by : pramod goyal on : Sunday 22 October 2023 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 

चंडीगढ़ जिला अदालत ने 29 साल पुराने बूथ आवंटन से जुड़े मामले में चंडीगढ़ के डीसी और वित्त सचिव की सरकारी कार को कुर्क (अटैच) करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सिविल जज ने शहर के तीन बुजुर्गों की ओर से दायर तामील याचिका (एग्जीक्यूशन पिटीशन) की सुनवाई के दौरान दिया।

वर्ष 2007 में बूथ का आवंटन न होने पर पीड़ित राम लाल, जगत राम और फरियाद चंद की ओर से सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर अदालत ने वर्ष 2018 में तीनों के हक में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को इन्हें बूथ आवंटित करने का आदेश दिया था लेकिन इस आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ है, जिसे लेकर तीनों ने याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील अशोक सहगल ने बताया कि इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ प्रशासन ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी लेकिन देरी से अपील दायर करने के चलते न्यायालय ने प्रशासन की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी प्रशासन ने अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को तीन महीने में निपटाने का आदेश जारी किया। इसके बाद प्रशासन ने दोबारा सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी लेकिन प्रशासन को स्टे नहीं मिला। प्रशासन की याचिका अभी तक लंबित है।

एडवोकेट अशोक सहगल ने याचिकाकर्ता बुजुर्गों की ओर से सिविल कोर्ट में तामील याचिका दायर कर साल 2018 में जारी सिविल कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर वर्ष 2018 में उनके हक में हुए फैसले का पालन नहीं किया। इस पर अदालत ने डीसी और वित्त सचिव की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। अगर इसके बाद भी प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं को बूथ आवंटित नहीं किए तो इन अफसरों की गाड़ियों की नीलामी भी की जा सकती है।

No comments :

Leave a Reply