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बिना एनओसी भू-जल दोहन करते पाए जाने पर होगी सख्त कानूनी कार्यवाही

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 28 September 2023 0 comments
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 फरीदाबाद, 28 सितम्बर। डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है। घर से लेकरहोटलढाबादुकान व फैक्ट्री या उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिसंस्थानउद्योग या अन्य संरचनात्मक कार्य करने वाले भू-जल दोहन करते पाए गये तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि किसी भी निजी या व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल दोहन करने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के पोर्टल https://hwra.org.in/ से ऑनलाइन परमिशन लेना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि गिरते भू-जल स्तर में सुधार लानेपानी बचाने को लेकर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बिना अनुमति के भू-जल दोहन नहीं किया जा सकता है। बारिश कम होने के कारण भू जल स्तर लगातार गिर रहा हैजिसके चलते यह फैसला लिया गया है। भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से एचडब्ल्यूआरए की अनुमति ऑनलाइन लेनी होगी। उद्योगों में भी जल की खपत अच्छी खासी होती है। संचालक अपनी इच्छा से प्लांट में बोरिंग करा लेते हैं। जिसे अवैध मन जाएगा।  शहरी क्षेत्र में कोई भी घर से लेकरहोटलढाबादुकान व फैक्टरी या उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। यदि भूमिगत जल निकासी करनी है तो पहले हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आवासीय टाउनशिपकार्यालय भवनवाणिज्यिक भवनमॉल और मल्टीप्लेक्सअस्पताल और नर्सिंग होमहोटलरेस्तरांफूड प्लाजा और ढाबाहॉलिडे होमगेस्ट हाउसहॉस्टल बैंक्वेट हॉलविवाह स्थलरिजॉर्टक्लबगोदामबिजनेस प्लाजास्कूल कॉलेजविश्वविद्यालय आदि शामिल हैंजिन्हें भूजल निकासी के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


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