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जिला में गुटखा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध : उपायुक्त विक्रम सिंह

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 19 September 2023 0 comments
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 फरीदाबाद, 19 सितंबर। उपायुक्त विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में एक वर्ष के लिए गुटखापान मसाला पर बैन लगाया गया है। यह बैन सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के अंतर्गत  निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक  विक्रय प्रतिरोध और निर्बधन नियम 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटको के रूप में तंबाकू व निकोटिनगुटखा पानमसाला के उपयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि गुटखापानमसाला की बिक्री निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गत सितंबर माह से जारी कर दिए गए हैं। अब जिला में यदि कोई व्यक्ति गुटखापानमसाला व तंबाकू तथा निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य पदार्थ का निर्माणभंडारण व बिक्री करता पाया जाता हैतो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम- 2006 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा खाद्य सुरक्षाखाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रशासक अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 34 की धारा 3 के खंड ञ के अंतर्गत तम्बाकूपान व मसाला खाद्य पदार्थ है। सरकार ने तंबाकूनिकोटीन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध विनिमय 2011 के दोतीनचार तथा खाद्य उत्पादन मानव तथा खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन विनिमय 2011 के विनियम 3.1.7 के अंतर्गत एंटी को किंग कुकिंग में प्रतिबंध किया है।

उन्होंने बताया कि कानून के अधीन आमजन के स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के निर्माणभंडारणवितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2) के अंतर्गत है आदेश पारित किए हैं। खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वर्ष के लिए तंबाकू के विनिर्माण भंडारण बिक्री बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।


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