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हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी समय पर ना देने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने नाराजगी प्रकट करते हुए सीबीएसई के जन सूचना अधिकारी कम अतिरिक्त निदेशक को आदेश दिया है कि वे कैलाश शर्मा को
आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी ठीक प्रकार से दें और भविष्य में सूचना व जानकारी देने में देरी ना करें। केंद्रीय सूचना आयुक्त अमिता पांडव ने यह आदेश कैलाश शर्मा द्वारा सीबीएसई के खिलाफ सीआईसी में दायर की गई सेकंड अपील पर 22 मार्च को हुई सुनवाई के बाद दिया। कैलाश शर्मा ने कहा है कि उन्होंने 26 जून 2020 को सीबीएसई में एक आरटीआई लगाकर कोरोना काल में फरीदाबाद के 12 स्कूल ग्रैंड कोलंबस, एपीजे, एमडीपीएस, अरावली इंटरनेशनल, एमवीन17 व अरावली हिल्स, मॉडर्न 17, डीएवी, सेंट एंथोनी, अग्रवाल 3, गीता बाल निकेतन, मानव रचना द्वारा अभिभावकों से वसूली जा रही फीस व अपने अध्यापकों को दी जा रही तनख्वाह के बारे सूचना व जानकारी मांगी थी। जो निर्धारित समय में नहीं दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने के बाद सीबीएसई के जन सूचना अधिकारी ने जो जानकारी दी वह आधी अधूरी व गलत थी। जिस पर असहमति जाहिर की गई। इसके बाद सूचना आयुक्त सीआईसी ने सीबीएसई के जन सूचना अधिकारी कम अतिरिक्त निदेशक को आदेश दिया है कि वे कैलाश शर्मा को 21 दिन के अंदर ठीक प्रकार से जानकारी प्रदान करें और भविष्य में सूचना व जानकारी देने में देरी ना करें।
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