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संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एकमुश्त छूट देने बारे सरकार के आदेश

Posted by : pramod goyal on : Saturday 26 February 2022 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद, 26 फरवरी। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 18.01.2022 के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एकमुश्त छूट देने के बारे सरकार ने आदेश किये हैं जिसके अन्तर्गत 31.03.2022 तक अपने बकायाजात का भुगतान करने पर करदाता को उपरोक्त छूट दी जा रही है।

निगमायुक्त ने बताया कि यदि कोई करदाता अपना बकायाजात 31.03.2022 तक जमा नहीं करायेगा तो देरी से भुगतान के मामले में प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर पर ब्याज वसूल किया जायेगा।

निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा करायें और सरकार की नीति का लाभ उठाये। अन्यथा करदाताओं की बकाया राशि को वसूल करने के लिए निगम द्वारा न केवल निर्धारित ब्याज लगाया जायेगा बल्कि उनकी सम्पत्ति को सील करने की कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होंने लोगों से आगे अपील की है कि लोग निगम कार्यालयों में आने की बजाय अपना संपत्ति कर http://online-ulbharyana-gov-in/eforms/propertyTax.aspx लिंक पर जाकर के जमा करवायें।


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