हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामला प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का है। इस पर हाइकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ ही हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपील करते हुए कहा कि हाइकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं आई। केस को 7 फरवरी की लिस्ट में सुनवाई पर रखा जाए। आदेशों की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी। बता दें कि गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। आरक्षण के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी।
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