पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लागू करने वाले एक्ट के तहत कार्रवाई करने से रोक दिया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्टे लगाया गया है। इससे पहले इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उनकी दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।
दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा स्टेट इंप्लाइमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों ने नौकरियों में युवाओं को 75 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। इस एक्ट से प्राइवेट सेक्टर नाराज था। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। राज्य सरकार ने संबंधित एक्ट के तहत गत 15 जनवरी से कार्रवाई करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें निजी सेक्टर की कंपनियों को तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि यह योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को ही असंवैधानिक बताया गया है।
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