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नई दिल्ली:
पंजाब में PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चू
क के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी राय है कि इन सवालों को एकतरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और इसे न्यायिक रूप से प्रशिक्षित स्वतंत्र विवेक के माध्यम से हल किया जाए जिन्हें सुरक्षा कारणों से अच्छी तरह से परिचित अधिकारियों और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की जाए. सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से देखने और इस एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाए और अदालत के सामने रखी जाए.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में SC की रिटायर जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अगुवाई में कमेटी बनाई है. इस कमेटी में DG NIA, DGP चंडीगढ़, IG सुरक्षा (पंजाब), पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सवालों को किसी एकतरफा जांच पर नहीं छोड़ा जा सकता. इस मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है. उल्लंघन के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए. पता लगे कि कौन जिम्मेदार है. इस तरह की चूक रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय क्या हैं.
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