हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में तय डीसी रेट में संशोधन करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में तैनात सवा लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तीन श्रेणियों और तीन ग्रुपों में तय किए जाने वाले इन रेट के कारण कर्मचारियों की तनख्वाह न्यूनतम 17 हजार 390 से अधिकतम 24 हजार 670 तक हो जाएगी। डीसी रेट अकुशल, अर्धकुशल कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है, जो उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है।
राज्य सरकार ने इस मामले की समीक्षा करके न्यूनतम मजदूरी तथा जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग सभी श्रेणियों और जिलों के लिए डीसी रेट तय करेगा। इससे इन दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। रेट में बढ़ोतरी होने पर अलग-अलग विभागों में डीसी रेट पर तैनात करीब सवा लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
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