फरीदाबाद, 4 सितंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा फरीदाबाद जिला को बालवीर शो मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल की गई है। यह पहल करने वाला फरीदाबाद देश का पहला जिला होगा। उन्होंने बताया कि जिला के संबंधित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बाल भिक्षुक मुक्त फरीदाबाद योजना का संचालन पहले से ही शुरू किया जा चुका है परंतु इस स्कीम के क्रियान्वयन में आड़े आ रही कुछ समस्याएं प्राधिकरण के नोटिस में आई है। उन्होंने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटक्शन आफ चिल्ड्रन एक्ट-2015 की धारा-76 के तहत बच्चों को भीख मांगने के कार्य में लगाने अथवा प्रयोग करने का दोषी पाए जाने पर किसी भी संबंधित व्यक्ति को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार के बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके उनके पुनर्स्थापना हेतु गार्जियन अथवा कस्टोडियन नियुक्त करके स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे बच्चों के पुनरस्थापन कार्य के लिए जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण टीम की आवश्यक सहायतार्थ ड्यूटी बाउंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर (एसजेपीओ) की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस संबंध में किसी भी पुलिस थाना द्वारा बरते जाने वाला असहयोग का रवैया एवं लापरवाही प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी पत्र की अवमानना तथा संबंधित अधिनियम का उल्लंघन है जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। श्री मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि इन परिस्थितियो में जिला के सभी एसजेपीओज को प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रकार के बच्चे के पुनर्सथापन कार्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम को सहयोग दें और जो भी दोषी व्यक्ति इस प्रकार से बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य करते हैं या काम पर रखते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करें।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की पहल “बाल भिक्षुक मुक्त फरीदाबाद योजना
Posted by :
pramod goyal
on :
Saturday 4 September 2021
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