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यूपीएससी के परीक्षा केंद्रों पर रहेगी धारा 144 लागू : जिलाधीश

Posted by : pramod goyal on : Friday 3 September 2021 0 comments
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 फरीदाबाद, 3 सितंबर। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूपीएससी की परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लगाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि अधिनियम-1973 के तहत जारी की गई धारा-144 के अनुसार कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान इकट्ठे ना हो, ड्यूटी देने वाले अधिकारी अपने साथ मोबाइल फोनब्लूटूथटेबलेटपेजर तथा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सामान साथ अन्दर नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रो की 200 मीटर की परिधि में यह आदेश पूर्णतया लागू रहेंगे।


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