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कस्टोडियन भूमि पर काबिज लोग करवाए भूमि का अंतरण : डीसी जितेंद्र यादव

Posted by : pramod goyal on : Saturday 28 August 2021 0 comments
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 फरीदाबाद, 28 अगस्त। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा निष्क्तांत संपत्ति प्रबंधन तथा निपटान अधिनियम, 2011 बाबत मतरुका भूमि अंतरण करवाने के लिए मतरूका/ कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि अंतरण करने के लिए सरकार द्वारा  नीति जारी की गई है। सरकार द्वारा जारी नीति की हिदायतों अनुसार जिसका समय- समय पर विस्तार किया था। परंतु जिला में काफी व्यक्तियों ने अभी तक आपने कलेम दायर नहीं किए हैं। अब सरकार ने सभी बकाया काबिज व्यक्तियों को अपने कलेन दायर करने के लिए अंतरण नीति 2011 का विस्तार किया है। इस विस्तार के तहत आगामी 15 नवंबर तक उस भूमि पर सभी काबिज व्यक्तियों को अपने कब्जे का क्लेम दायर करने के लिए अवसर दिया गया है। इस समय के बाद जो भी काबिज व्यक्ति मतरूका मत रो का भूमि पर काबिज पाया जाएगा। उसके खिलाफ सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि शहर फरीदाबाद शहर में काफी लोग के कब्जे में मतरूका भूमि है। जिस पर उन्होंने मकान आदि बनाकर कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के गांव में काफी व्यक्तियों ने मतरूका कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में भी मतरुका भूमि पर काफी व्यक्तियों ने मकान आदि बनाकर कब्जा कर रखा है। जिलाधीश ने कहा है कि मतरूका भूमि पर जो लोग काबिज है वह अपना क्लेम दायर करने के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद को पेश करें।

 जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि मतरूका/ कस्टोडियन भूमि संपत्ति पर बैठे सभी नाजायज काबिजों को जिन व्यक्तियों का जनवरी 2001 से लेकर हाल तक लगातार निर्विवाद कब्जा रहा हैउस भूमि संपत्ति को अपने हक में अंतरण करवाने के लिए सरकार ने आगामी 15 नवंबर तक का समय दिया है। इस अवधि के दौरान सभी काबिज व्यक्ति तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद लघु सचिवालय सेक्टर 12 छठा फ्लोर कमरा नंबर 607 व 608 में अपना क्लेम दायर करें। अन्यथा ऐसे काबिज व्यक्तियों को भूमि से बेदखल व अन्य कार्रवाई जो कानून के तहत बनती है की जाएगी।

 उन्होंने बताया कि हरियाणा निष्क्तांत संपत्ति प्रबंधन तथा निपटान अधिनियम 2008 में संशोधित अधिनियम 2010 और हरियाणा निषक्तांत संपत्ति प्रबंधन तथा निपटान नियम 2011 के तहत जारी की गई हिदायतों के अनुसार भूमि अंतरण करवाने के पात्र होंगे।

 जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि हरियाणा  निष्क्रांत संपत्ति प्रबंधन तथा निपटान अधिनियम 2008, हरियाणा निष्क्तांत संपत्ति प्रबंधन तथा निपटान अधिनियम 2010 व हरियाणा हरियाणा निष्क्तांत संपत्ति प्रबंधन नियम 2011 की शर्तों की प्रति हरियाणा राज्य विभाग की वेबसाइट www.revenueharyana.gov.ln /डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिवेन्यू हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर मौजूद है। इसके अलावा आमजन की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर 92058 26500, 9350 5258 41, 94 684 32 945, 70 1567 1399 पर भी संपर्क कर सकते हैं।


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