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हाई वोल्टेज बिजली तारें के नीचे बने स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं बच्चे

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 27 July 2021 0 comments
pramod goyal
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 हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तारों को हटवाने के आदेश शिक्षा निदेशक पंचकूला द्वारा देने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ने इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि शिक्षा निदेशक पंचकूला ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया था कि सरकारी स्कूलों के ऊपर से  या स्कूल प्रांगण से जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें जा रही हैं उनको अपने स्तर पर स्थानीय बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके 30 जून तक हटवाया जाए और इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को दी जाए। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि इंदिरा नगर  स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर से और      गोछी के स्कूल प्रांगण से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तारों को अभी भी नहीं हटवाया गया है। इन तारों के नीचे बने इंदिरा नगर स्कूल


के कमरों में देश के भविष्य बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मंच का कहना है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से मौत के साए में विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर हैं। ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन आईपा के जिला अध्यक्ष बीएस विरदी एडवोकेट ने कहा है कि इस बारे में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया है कि इंदिरा नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नीचे गहरा गंदा नाला है जिसके ऊपर कमरे बने हुए हैं और कमरों की छत के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें गुजर रही हैं। विद्यार्थियों के जीवन को नीचे भी खतरा है और ऊपर भी। अतः इस स्कूल को किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए और इस स्कूल के सामने खाली पढ़ी काफी लंबी सरकारी ग्रीनबेल्ट पर सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाने का प्रयास किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कैलाश शर्मा ने कहा है कि ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन आईपा द्वारा पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर दायर की गई एक याचिका में इंदिरा नगर स्कूल के ऊपर गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की तारों,छोटे साइज के बने कमरों,खेल का मैदान ना होने आदि का भी जिक्र किया गया था। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा डॉ महावीर सिंह ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र देकर बताया था कि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को कहा गया है कि जब तक इस स्कूल को चलाने के लिए कोई जगह तलाश कर उस पर स्कूल बिल्डिंग ना बन जाए तब तक इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आज तक इस स्कूल को ना तो दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और ना ही इसके लिए कोई जगह तलाश की गई है। जबकि शिक्षा विभाग को पता है कि इस स्कूल के सामने सरकारी ग्रीन बेल्ट की काफी लंबी जमीन खाली पड़ी है। हाई कोर्ट में शपथपत्र देकर उसमें लिखी गई बातों पर अमल न करने पर मंच अब अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के खिलाफ हाई कोर्ट में न्यायालय की अवमानना का केस दायर करेगा।


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