HEADLINES


More

*खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू*

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 15 June 2021 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 फरीदाबाद, 15 जून।* जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने खोरी गांव में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व दंगे की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका को देखते हुए खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र, लाठी, जेली, चाकू, तलवार, गंडासा अथवा किसी भी तरह का हथियार लेकर जाने पर भी पाबंदी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।



No comments :

Leave a Reply