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कोविड -19 संक्रमण के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को दें 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' का लाभ : मंगलेश कुमार चौबे

Posted by : pramod goyal on : Saturday 12 June 2021 0 comments
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 फरीदाबाद,12 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना”  योजना शुरू की है जिनके माता-पिता कोविड -19 के संक्रमण के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे बच्चों को “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के तहत मदद और पुनर्वास के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी इसी तरह की योजना शुरू की है।

 सीजेएम कम् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष राजन गुप्ता  के निर्देशों के मद्देनजर जिला का

नूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) फरीदाबाद ने ट्रेसिंग में आम जनता का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान करना। ऐसे बच्चों की पहचान होने पर आम जनता का कोई भी सदस्य डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर यानी 0129-2261898 या पैनल एडवोकेट के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है।

डीएलएसए के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता के मोबाइल नंबर 9811023302 है। जिन्हें इस योजना को लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा  प्रभात शंकर, स्टेनो, डीएलएसए, फरीदाबाद के मोबाइल नंबर 9910743710। ऐसे बच्चों की पहचान के तुरंत बाद जानकारी दी जा सकती है।, उन्हें योजना के तहत जिला अधिकारियों, सीसीआई और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए बने अन्य संस्थानों के समन्वय से मदद / पुनर्वास किया जाएगा।
  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे बच्चों के लिए "आशा-संघर्ष से उत्कर्ष तक हम एक साथ हैं" योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पैनल अधिवक्ताओं द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पुलिस स्टेशन, डीसीपीओ, नगर निगम फरीदाबाद, अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सभी गांवों की पंचायतों से संपर्क करने जैसे विभिन्न तरीकों से पूरे जिला में योजना के बारे में जागरूकता लाई जाएगी।
 सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने आगे बताया कि
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इस योजना बारे जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पीएलवी और सक्षम युवा भी इसके नियमों की पालन करेंगे। वे इस कार्यालय के संज्ञान में ऐसे बच्चों के बारे में हर जानकारी को जैसे ही उन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त करके लाएंगे। 

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