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राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) कम एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद ने आवेदक को सनफ्लैग हॉस्पिटल के बारे में मांगी गई जानकारी ठीक प्रकार से प्रदान नहीं की है। इस पर आवेदक कैलाश शर्मा ने एसआईसी को पत्र लिखकर एसपीआईओ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि हुडा विभाग चोर दरवाजे से बेशकीमती सरकारी जमीन पर बने इस हॉस्पिटल को किसी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल मालिक या भू माफियाओं को बेचने की फिराक में है इसीलिए हुडा विभाग आरटीआई कानून के तहत इस हॉस्पिटल के बारे में मांगी गई सूचना और जानकारी को प्रदान नहीं कर रहा है।
कैलाश शर्मा ने कहा है कि राज्य सूचना आयुक्त चंद्र प्रकाश ने 19 अप्रैल को राज्य जन सूचना अधिकारी कम एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद को 15 दिन के अंदर आवेदक को मांगी गई जानकारी ठीक प्रकार से देने के आदेश दिए थे। ऐसा न होने पर आरटीआई कानून के तहत पैनल एक्शन देने की चेतावनी दी थी इसके बावजूद भी एसपीआईओ ने कोई जानकारी नहीं दी है अतः उन्होंने 16 मई को एसआईसी को पत्र भेजकर हुडा के एसपीआईओ के खिलाफ एसआईसी की अवमानना का केस दर्ज करके कठोर का
र्रवाई करने की मांग की है।
र्रवाई करने की मांग की है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 16 मई 2019 को एसपीआईओ कम एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद के पास आरटीआई लगाकर भारद्वाज वेलफेयर ट्रस्ट को सनफ्लैग हॉस्पिटल खोलने के लिए 99 साल के पट्टे पर 4 एकड़ जमीन सिर्फ 60 लाख में देने, उसके द्वारा हुडा विभाग के नियमों का किए जा रहे उल्लंघन, जमीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल, और अस्पताल के मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान आदि के बारे में 6 पॉइंट में कुछ सूचना व जानकारी मांगी थी। प्रथम अपील अधिकारी कम हुडा प्रशासक के आदेश के बाद भी जब एसपीआईओ ने मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की तो उनकी ओर से राज्य सूचना आयोग के पास 12 नवंबर 2019 को द्वितीय अपील दायर की गई। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त चंद्र प्रकाश ने 4 जनवरी 2021 को उसके बाद 19 अप्रैल को राज्य जन सूचना अधिकारी कम एस्टेट ऑफिसर हुडा को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर आवेदक को पॉइंट वाइज व सही जानकारी निशुल्क देने के आदेश दिए हैं ऐसा न होने पर पैनल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। एसआईसी के दो नोटिस के बाद भी हुडा विभाग द्वारा सही जानकारी प्रदान नहीं की गई है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है हुडा विभाग का नियम है कि जिस उद्देश्य के लिए सरकारी जमीन 99 साल के पट्टे पर बहुत ही रियायती दर पर किसी भी मेडिकल व शिक्षण सोसाइटी को प्रदान की जाती है अगर वह सोसाइटी हुडा नियमों के विपरीत कार्य करते हुए पाई जाती है तो उस जमीन व उस पर बनी हुई बिल्डिंग को हुडा विभाग वापिस ले सकता है। सनफ्लैग हॉस्पिटल ने भी हुडा नियमों का पालन नहीं किया तभी तो एस्टेट ऑफिसर हुडा ने अपने आदेश मेमो नंबर 6184-88 दिनांक 18 अप्रैल 2017 के तहत इस हॉस्पिटल के भूमि आवंटन को रद्द करके इसे रिज्यूम कर दिया है। अब इस हॉस्पिटल को खरीदने के लिए कई हॉस्पिटल मालिक व अन्य भू माफिया हुडा विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करके खरीदने के जुगाड में हैं। मंच ने मुख्यमंत्री कम चेयरमैन हुडा विभाग व विधायक नरेंद्र गुप्ता से अपील की है कि वे इस हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल बनवाएं क्योंकि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है नहीं। इससे आम जनता को काफी फायदा होगा और बेशकीमती जमीन पर बना यह हॉस्पिटल पुनःप्राइवेट हाथों में जाने से भी बच जाएगा
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