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'सोशल मीडिया पर ऑक्‍सीजन, बेड, दवाओं की पोस्‍ट करने वालों पर नहीं करें कार्रवाई' - SC का बड़ा आदेश

Posted by : pramod goyal on : Friday 30 April 2021 0 comments
pramod goyal
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 नई दिल्ली: 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अहम आदेश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी. कोई भी सरकार किसी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों व डीजीपी को आदेश देते हुए कहा है कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्यवाही की तो अवमानना का मामला चलाएंगे.SC ने शुक्रवार को कहा कि हमने देश के विभिन्न मामलों के विभिन्न मुद्दों की पहचान की हैऔर हमारी सुनवाई का उद्देश्य राष्ट्री


य हित के मुद्दों की पहचान करना और संवाद की समीक्षा करना है. इसे फैसला करने वालों के लिए विचार के लिए किया जा रहा है. इस दौरान केंद्र सरकारक की ओर से कहा गया कि हम इस पर पॉवर प्वाइंट  प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये  मुद्दे हैं जिनकी हमने पहचान की है- ऑक्सीजन की आपूर्ति का मुद्दा, राज्यों को प्रदर्शित करने के लिए और वास्तविक समय पर अपडेट, राज्यों को कितनी आपूर्ति की जा रहि है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के उपयोग पर योजना और भारत के बाहर से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन / चिकित्सा सहायता की क्या उम्मीद है. उन्‍होंने कहा कि कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र किन प्रतिबंधों, लॉकडाउन पर विचार कर रहा है?. SC ने पूछा कि सरकार ने ऑक्‍सीजन टैंकर, सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के संदर्भ में क्या प्रयास किए हैं और किससे 800 अतिरिक्त टैंकर की आपूर्ति की उम्मीद है

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