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हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों को एकजुट व जागरूक करने के लिए अभिभावक जागरूक अभियान चलाया है। रविवार को इस अभियान के तहत डीएवी 14 के जागरूक पेरेंट्स के साथ मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने मीटिंग करके उन्हें सीबीएसई, हरियाणा शिक्षा नियमावली, हुडा के नियम कानूनों की जानकारी देकर उनको जागरूक किया। पेरेंट्स दीपक यादव, डिंपल, बिजेंद्र, कमल, अभिषेक शुक्ला, रुचि गुप्ता ने मंच की सदस्यता लेकर डीएवी 14 द्वारा शिक्षा सत्र 2021-22 में बढ़ाई गई फीस,पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म भरवाने, सेक्टर 9 स्थित बुक्सेलर का नाम देकर वहीं से किताब कॉपी खरीदवाने आदि मनमानी की जानकारी मंच को देकर मंच से मदद मांगी।
कैलाश शर्मा ने पेरेंटस को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल द्वारा बेलेंस शीट
के साथ जमा कराए गए फार्म 6 में दर्शाई गई फीस की जांच पड़ताल शिक्षा निदेशक पंचकूला द्वारा की जाती है और उसकी अनुमति से ही फीस में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा स्कूल प्रबंधकों को फीस बढ़ाने से पहले अपने स्कूल की वैधानिक रूप से चुनी गई पेरेंट्स एसोसिएशन से सलाह व अनुमति लेनी होती है। लेकिन स्कूल प्रबंधक इन दोनों नियमों का पालन नहीं करते हैं। जिन स्कूलों ने हुडा विभाग से रियायती दर पर जमीन प्राप्त की है उनको अपनी फीस संरचना व दाखिला पॉलिसी की जानकारी हुडा विभाग को देनी होती है। पेरेंट्स को इन नियमों का पालन करने के बारे में स्कूल प्रबंधक को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जानकारी न मिलने पर शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी, चेयरमैन सीबीएसई, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक पंचकूला के पास भेजनी चाहिए। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जितने भी नियम कानून बने हुए हैं उनकी जानकारी पेरेंट्स को देने के लिए मंच द्वारा अभिभावक जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आगे एपीजे, डीपीएस, मॉडर्न डीपीएस मानव रचना व अन्य स्कूलों के पेरेंट्स से मिलकर उनको एकजुट व जागरूक किया जाएगा।
के साथ जमा कराए गए फार्म 6 में दर्शाई गई फीस की जांच पड़ताल शिक्षा निदेशक पंचकूला द्वारा की जाती है और उसकी अनुमति से ही फीस में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा स्कूल प्रबंधकों को फीस बढ़ाने से पहले अपने स्कूल की वैधानिक रूप से चुनी गई पेरेंट्स एसोसिएशन से सलाह व अनुमति लेनी होती है। लेकिन स्कूल प्रबंधक इन दोनों नियमों का पालन नहीं करते हैं। जिन स्कूलों ने हुडा विभाग से रियायती दर पर जमीन प्राप्त की है उनको अपनी फीस संरचना व दाखिला पॉलिसी की जानकारी हुडा विभाग को देनी होती है। पेरेंट्स को इन नियमों का पालन करने के बारे में स्कूल प्रबंधक को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जानकारी न मिलने पर शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी, चेयरमैन सीबीएसई, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशक पंचकूला के पास भेजनी चाहिए। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जितने भी नियम कानून बने हुए हैं उनकी जानकारी पेरेंट्स को देने के लिए मंच द्वारा अभिभावक जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आगे एपीजे, डीपीएस, मॉडर्न डीपीएस मानव रचना व अन्य स्कूलों के पेरेंट्स से मिलकर उनको एकजुट व जागरूक किया जाएगा।
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