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किसान की पत्नी उर्मिला देवी को सहायता की राशि के तौर पर ₹5 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की

Posted by : pramod goyal on : Thursday 15 April 2021 0 comments
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 फरीदाबाद,15 अप्रैल।    भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज वीरवार को अपने कार्यालय मेंमुख्यमंत्री किसान एवं खेती में खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा सुरक्षा योजना के तहत कृषि का कार्य करते समय दुर्घटना से मृत्यु होने पर किसान की पत्नी उर्मिला देवी को सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सहायता की राशि के तौर पर ₹5 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गई।


  केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों,
दिहाड़ीदार मजदूरों, रेहड़ी फड़ी वालों सहित तमाम लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गांव वजीरपुर के किसान उदयवीर की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी उर्मिला देवी को ₹5 लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता राशि कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से दी गई है।
 इस दौरान कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक और किसान के परिजन उपस्थित रहे।
  मार्केट कमेटी फरीदाबाद के सचिव विपिन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेती में खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा सुरक्षा योजना के तहत 10 वर्ष की आयु से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के किसान को कृषि कार्य करते समय दुर्घटना होने पर अलग-अलग मदों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कार्य करते समय किसान की दुर्घटना से मौत होने पर ₹5 लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता, कृषि कार्य में रीड की हड्डी टूटने और अस्थाई आशक्कत होने पर ₹2 लाख रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता, 2 अंग भंग होने पर ₹1 लाख 87 हजार रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता, शरीर का एक अंग भंग होने या स्थाई गंभीर चोट आने पर ₹1 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता उंगली कट जाने पर ₹75 हजार रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता और आंशिक उंगली भंग होने पर ₹37 हजार 500 रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के खेती का कार्य करने के दौरान दुर्घटना होने पर प्रदान की जाती है।

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