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चंडीगढ़। कोरोना नियंत्रण को लेकर बनी हरियाणा मॉनटिरिंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा में शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य में अब शादी जैसे कार्यक्रम सिर्फ चार घंटे में निपटाने हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी व अन्य किसी तरह के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। शाम 6 बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हैं वहां कर्मचारियों का वर्क फ्राम होम होगा।
सचिवालय में हुई इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल व राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अलावा विभागों के एसीएस, डीजीपी व डीजी हेल्थ भी रहे।
- 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी।
- हरियाणा मके सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन फ्री लगेगी।
- पीजीआइ रोहतक में एक हजार आक्सीजन बेड बनाने के निर्देश।
- लगभग 1200 आक्सीजन बेड की अन्य मेडिकल कालेजों में व्यवस्था की जा रही है
- जिन जिलों में अधिक कोरोना के मामले है वहां 100% वर्क फ्राम होम होगा।
- कर्मचारी व मजदूर के लिए एक साथ न आकर 2-3 शिफ्ट में काम होगा।
- फरीदाबाद, गुरूग्राम, रोहतक, सोनीपत, हिसार में यह लागू हो।
- जिला उपायुक्त को शक्तिया दी गई हैं कि वह अपने अनुसार धारा 144 का निर्णय ले सकते हैं।
बैठक में ये फैसले भी हुए
- 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी।
- हरियाणा मके सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन फ्री लगेगी।
- पीजीआइ रोहतक में एक हजार आक्सीजन बेड बनाने के निर्देश।
- लगभग 1200 आक्सीजन बेड की अन्य मेडिकल कालेजों में व्यवस्था की जा रही है
- जिन जिलों में अधिक कोरोना के मामले है वहां 100% वर्क फ्राम होम होगा।
- कर्मचारी व मजदूर के लिए एक साथ न आकर 2-3 शिफ्ट में काम होगा।
- फरीदाबाद, गुरूग्राम, रोहतक, सोनीपत, हिसार में यह लागू हो।
- जिला उपायुक्त को शक्तिया दी गई हैं कि वह अपने अनुसार धारा 144 का निर्णय ले सकते हैं।
- तमाम निर्णय चाहे बाजार बंद करना हो या फिर नाइट कर्फ्यू सभी का सख्ती से पालन तय करना होगा।
- हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50 प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएं।
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