फरीदाबाद, 16 मार्च। परिवार पहचान पत्र के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला ने आज यहां बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, लाडली, बौना, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु पेंशन प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लिए जाने के लिए पात्र व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशन प्राप्त करने वाले धारकों को अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस जिले में 24786 लाभ धारकों के परिवार पहचान पत्र बकाया है, अभी तक 83 प्रतिशत पेंशन धारकों के परिवार पहचान पत्र बने तथा 17 प्रतिशत पहचान पत्र बकाया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए पेंशन धारकों को परिवार पहचान पत्र न बनवाने से पेंशन धारक को पेंशन लेने में कठिनाई आ सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला के सम्बंधित पेंशन धारकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2021 तक अपना परिवार पहचान पत्र बनाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन का लाभ मिल सके।
पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य - सुशीला
Posted by :
pramod goyal
on :
Tuesday 16 March 2021
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