आवेदक को सही जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(हुडा)के राज्य जन सूचना अधिकारी(एसपीआईओ) कम एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में आवेदक कैलाश शर्मा को पॉइंट वाइज सही जानकारी देने को कहा है ऐसा न होने पर आरटीआई कानून के तहत पैनल एक्शन देने की चेतावनी दी है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 16 मई 2019 को एसपीआईओ कम एस्टेट ऑफिसर फरीदाबाद के पास आरटीआई लगाकर भारद्वाज वेलफेयर ट्रस्ट को सनफ्लैग हॉस्पिटल खोलने के लिए 99 के पट्टे पर 4 एकड़ जमीन सिर्फ 60 लाख में देने, उसके द्वारा हुडा विभाग के नियमों का किए जा रहे उल्लंघन, जमीन के वाणिज्यिक इस्तेमाल, और अस्पताल के मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान आदि के बारे में 6 पॉइंट में कुछ सूचना व जानकारी मांगी थी। प्रथम अपील अधिकारी कम हुडा प्रशासक के आदेश के बाद भी जब एसपीआईओ ने मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की तो उनकी ओर से राज्य सूचना आयोग के पास 12 नवंबर 2019 को द्वितीय अपील दायर की गई। इसके बाद एसपीआईओ
ने लगभग एक साल बाद आधी अधूरी जानकारी दी। जिसकी शिकायत उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त से की। एसआईसी ने निर्धारित अवधि 30 दिन में सूचना न देने और एक साल बाद भी आधी अधूरी सूचना देने को काफी गंभीरता से लिया है। सूचना आयुक्त चंद्र प्रकाश ने मंगलवार को राज्य जन सूचना अधिकारी कम एस्टेट ऑफिसर हुडा को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर आवेदक को पॉइंट वाइज व सही जानकारी निशुल्क देने के आदेश दिए हैं ऐसा न होने पर पैनल एक्शन लेने की चेतावनी दी है।
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