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हरियाणा अभिभावक एकता मंच महिला सेल ने बढ़ते यौन शोषण अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का स्वागत करते हुए उनका कड़ाई से पालन करने की मांग की है। मंच महिला सेल की संयोजक पूनम भाटिया ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन सराहनीय है इसमें पहले के मुकाबले कई नए परिवर्तन किए गए हैं अगर उनका ईमानदारी से पालन हो तो काफी हद तक यौन शोषण अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऑल इंडि
या पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा महिला सेल की जिला संयोजक एडवोकेट अर्चना अग्रवाल ने कहा है कि कई केस में यह देखने को आता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और साक्ष्य को सही तरीके से तय समय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसके कारण पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। अर्चना अग्रवाल ने कहा है कि नई गाइडलाइन की जानकारी आम जनता को देने के लिए शीघ्र ही मंच और आइपा की महिला सेल अन्य महिला संगठनों के साथ मिलकर एक अभियान चलाएंगे इसकी रूपरेखा तय करने के लिए महिला संगठनों की एक बैठक रविवार 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मानव सेवा समिति कार्यालय मानव भवन सेक्टर 10 में आयोजित की जाएगी ।
अर्चना अग्रवाल ने बताया कि नए कानून में जीरो एफआईआर अनिवार्य किया गया है। 24 घंटे में पीड़िता का परीक्षण एवं मृत्यु पूर्व लिए गए बयान को भी अहम माना गया है, भले ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्द ना हुआ हो।
मानव सेवा समिति महिला सेल की चेयरमैन उषाकिरण शर्मा व वरिष्ठ सदस्य रमा सरना ने भी यौन शोषण अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई नई गाइडलाइन का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा । रमा सरना ने कहा है कि यदि अपराधियों को जल्द सजा मिलती है तो कानून के एक डर से अपराध में कमी आ सकती है।
समाजसेविका नूतन शर्मा ने कहा है कि बढ़ते यौन अपराधों की वजह समय पर कार्रवाई नहीं होना है। नए आदेश एक सकारात्मक पहल है सभी राज्य इसका गंभीरता से पालन करें। अधिकारियों को भी लापरवाही में सजा का प्रावधान होने से जिम्मेदारी का एहसास होगा। अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी तो खौफ बनेगा ।
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