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जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज बहुजन समाज पार्टी (BSP) विधायकों का केस सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया. सिंगल बेंच में बीएसपी की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि बीएसपी विधायकों के विलय पर स्थगनादेश दिया जाए. अब सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को तय करेगी कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्थगनादेश दिया जाए या नहीं. इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि बीएसपी के पूर्व विधायकों को अख़बारों के ज़रिये नोटिस भेजा जाए, और यदि वे रिसॉर्ट में रुके हैं, तो संबंधित जिले के एसपी के माध्यम से नोटिस द्वारा सूचित किया जाए. बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज बहुजन समाज पार्टी (BSP) विधायकों का केस सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया. सिंगल बेंच में बीएसपी की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि बीएसपी विधायकों के विलय पर स्थगनादेश दिया जाए. अब सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को तय करेगी कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्थगनादेश दिया जाए या नहीं. इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि बीएसपी के पूर्व विधायकों को अख़बारों के ज़रिये नोटिस भेजा जाए, और यदि वे रिसॉर्ट में रुके हैं, तो संबंधित जिले के एसपी के माध्यम से नोटिस द्वारा सूचित किया जाए. बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
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