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जमाखोरी-कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, गोदाम सील-मामला दर्ज

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 28 March 2020 0 comments
pramod goyal
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गुरुग्राम 28 मार्च। जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करने वाले थोक विक्रेताओं के खिलाफ सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम ने सेक्टर -29 स्थित थोक विक्रेता के खिलाफ सामान की जमाखोरी करने पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज की।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित ख
त्री ने बताया कि जिला वासियों द्वारा पिछले दो-तीन दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि थोक विक्रेताओं व दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्री के रेट निर्धारित दरों से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने  जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग सहित  अन्य अधिकारियों की टीम बनाई जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर थोक विक्रेताओं के गोदामों में छापेमारी की। टीम के सदस्य जब सेक्टर 29 थोक विक्रेता के यहां छापामारी के लिए पहुंचे तो उन्होंने सामान की गलत सूचना टीम के सदस्यों को दी। जब वह विक्रेता की दुकान के पीछे बने दो गोदामों को चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में खाद्य सामग्री जैसे आटा ,चावल, दाल ,सरसों का तेल बरामद की गई। जब थोक विक्रेता से इसके बारे में पूछा गया तो उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। टीम के सदस्यों ने थोक विक्रेता पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके दोनों गोदामों को सील कर दिया। थोक विक्रेता के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत निर्धारित नियमानुसार मामला दर्ज किया गया है। 
उपायुक्त ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जमाखोरी करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी टीम के सदस्यों द्वारा यह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। ऐसे लोग समय रहते संभल जाए तो अच्छा है, अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही होना तय है। उपायुक्त ने जिला के सभी थोक विक्रेताओं व दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे लोक डाउन के दौरान समझदारी का परिचय दें और लोगों को निर्धारित दरों पर ही सामान उपलब्ध करवाएं। जनसाधारण हो या थोक विक्रेता सभी एकजुटता का परिचय दें और एक दूसरे के हित में काम करें।

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