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सशस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो हथियार रख सकते हैं

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 19 March 2020 0 comments
pramod goyal
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फरीदाबाद। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों (आर्मज लाईसेंस धारक) को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संशोधित शस्त्र अधिनियम 2019 जारी किया गया है।
सशस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो हथियार रख सकते हैं। जिनके पास तीन हथियार है, उनको एक हथियार जमा कराना होगा। एक लाइसेंस धारक व्यक्ति केवल दो ही हथियार रख सकता है।
नए संशोधित नियमो के अनुसार शूटिंग वाले खिलाड़ियों को छोड़कर, बाकी
सभी को अपना तीसरा हाथियार अपने नजदीकी पुलिस थाना एवं वैध गन हाउस में जमा कराना होगा।
जमा कराए गए लाइसेंसी हथियार को अपने शस्त्र लाइसेंस रिकॉर्ड से डिलीट/हटाने हेतु किसी भी कार्य दिवस में शस्त्र लाइसेंस शाखा, पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21सी में आवेदन करना होगा।

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