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नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट भड़काऊ भाषण देने के आरोपी भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. दिल्ली हिंसा के पीड़ितों ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ पिछले सप्ताह कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें भड़काऊ भाषण (Hate Speech) देने के मामले में आरोपी तीनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि हम ऐसे मामलों को रोक नहीं सकते हैं. कोर्ट सुनवाई के बाद ही हालात से निपट सकता है. हालांकि, न्यायालय ने कहा कि "हम शांति की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा को नियंत्रित करने की अदालत की शक्तियों की सीमा है."
याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को बताया कि हर्ष मंदर और पांच पीड़ितों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के मामले को 13 अप्रैल तक टालने को चुनौती दी गई हैं. इसमें कहा गया कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत. रोजाना लोग मारे जा रहे हैं. सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ देर मामले की सुनवाई कर इसे 6 हफ्तों के लिए टाल दिया है. इसी तरह हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में भी किया था.
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