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SC ने 105 दिनों से जेल में बंद पी चिदंबरम को शर्तों के साथ दी जमानत

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 4 December 2019 0 comments
pramod goyal
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नई दिल्ली: 
INX मीडिया केस में अरेस्ट पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम (Chidambaram) की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है, उनका पासपोर्ट जब्त रहेगा. ताकि वह देश छोड़कर ना जा पाएं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वह मीडिया से बात नहीं करेंगे. प्रेस इंटरव्यू और मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी गई है. उन्हें दो लाख के बॉन्ड और दो लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है.
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 'अपराध की गंभीरता को हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है. आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं. न्यायालयों को मामले की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा. अपराध की 'गंभीरता' को ध्यान में रखने के लिए दी जाने वाली शर्तों में से एक है निर्धारित सजा. यह ऐसा नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए. निष्कर्ष यह है कि किसी अन्य मामले की मिसाल के आधार पर जमानत देने या जमानत से इंकार करने की जरूरत नहीं है. केस टू केस आधार पर विचार होना चाहिए.'

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