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फरीदाबाद, 21 दिसम्बर। महिला एवं बाल विकास परिषद द्वारा निशुल्क कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन आशा कान्वेंट स्कूल सैक्टर-22 स्थित संजय कालोनी में किया गया। इस अवसर पर आशा कान्वेंट स्कूल के चेयरमैन एल.पी. मदान, डायरेक्टर राजेश मदान ने आए अतिथि ओमबीर सिंह, संजीव कुशवाहा व आए हुए सभी अधिवक्ताओं का स्वागत किया।
इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट तरूण अरोड़ा, माही गहलौत ने उपस्थित लोगों को निशुल्क कानूनी परामर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान की गई। श्री अरोड़ा ने कहा कि यदि आप किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार हैं व आपका कोई भी केस/ मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन है व आप इसमें हमारे कानून विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं से कोई भी परामर्श एवं सहायता ले सकते है।
राजेश मदान ने छात्र-छात्राओं, स्थानीय लोगों को महिला सरंक्षण अधिनियम 2005, भरण-पोषण धारा 125 सीआरपीसी, हिन्दू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडऩ के खिलाफ कानून की जानकारी व पोस्को एक्ट, वाहन अधिनियम तथा जन सूचना अधिनियम 2005, एनएसीटी एक्ट (चेक बाऊसिंग) तथा तम्बाकू एक्ट-2003 की जानकारी दी गई।
इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट तरूण अरोड़ा, माही गहलौत ने उपस्थित लोगों को निशुल्क कानूनी परामर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान की गई। श्री अरोड़ा ने कहा कि यदि आप किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार हैं व आपका कोई भी केस/ मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन है व आप इसमें हमारे कानून विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं से कोई भी परामर्श एवं सहायता ले सकते है।
राजेश मदान ने छात्र-छात्राओं, स्थानीय लोगों को महिला सरंक्षण अधिनियम 2005, भरण-पोषण धारा 125 सीआरपीसी, हिन्दू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडऩ के खिलाफ कानून की जानकारी व पोस्को एक्ट, वाहन अधिनियम तथा जन सूचना अधिनियम 2005, एनएसीटी एक्ट (चेक बाऊसिंग) तथा तम्बाकू एक्ट-2003 की जानकारी दी गई।
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