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फरीदाबाद, 15 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए आयोग की ओर से मतदाता पहचान-पत्र जारी किया हुआ है, लेकिन अगर किसी मतदाता के पास एपिक कार्ड नहीं है, तो उसकी सुविधा के लिए आयोग ने 11 और पहचान-पत्रों को विकल्प के रूप में मंजूरी दी है, ताकि प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मतदान के दिन मतदाता को अपना वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि एपिक न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक या डाकखाना द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, एमपीआर के अंर्तगत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक या विधान पार्षदों को जारी पहचान-पत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मतदान के दिन मतदाता को अपना वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि एपिक न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक या डाकखाना द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, एमपीआर के अंर्तगत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक या विधान पार्षदों को जारी पहचान-पत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।

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