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विधान सभा चुनाव में पेड न्यूज पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 17 September 2019 0 comments
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फरीदाबाद । भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेंद्र ओझा ने सोमवार को दोपहर बाद  वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते  हुए कहा कि सम्भावित विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखें। य
दि पेड न्यूज का कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । 
 निर्वाचन आयोग के महानिदेशक  ओझा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और  साथ एमसीएमसी कमेटी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) के कार्यों व जिम्मेदारियों पर चर्चा करके दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटियां गठित की जाएं जो प्रिंट , इलेक्ट्रोनिक  व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले विज्ञापनों व पेड न्यूज पर कङी  नजर रखें तथा इनका खर्च एक्सपेंडिचर कमेटी के माध्यम से प्रत्याशियों के खातों में बुक करवाएंगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों की सूचना चुनाव आयोग को भी दे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की पूर्व अनुमति एमसीएमसी कमेटी द्वारा ली जानी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए और अपना चुनाव खर्च छिपाने के लिए समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करवाया जाता है, तो वह पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। ऐसा मामला संज्ञान में आते ही समाचार को विज्ञापन मानकर उसका खर्च संबंधित प्रत्याशी के शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि प्रत्याशी का स्वयं का अखबार या टीवी चैनल है, तब भी वह ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं करवा सकता जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हों। कोई प्रत्याशी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए समाचार अथवा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करवाने से पूर्व उसे एमसीएमसी कमेटी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है।

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