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चंडीगढ़। अब शराब पीकर वाहन चलाया तो महंगा पड़ सकता है। प्रदेश में अब वाहन को शराब पीकर चलाने पर न केवल चालान होगा, बल्कि वाहन भी इंपाउंड कर लिया जाएगा। सरकार चंडीगढ़ की तर्ज पर इसके लिए पॉलिसी लेकर आएगी। जबकि हाइवे पर वाहन चेकिंग के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब यातायात नियमों के तहत चल रहे वाहन को हाइवे के बीच में नहीं रोकेगी। केवल वही वाहन चेकिंग के लिए रोके जाएंगे, जिन वाहनों ने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं या तोड़कर चल रहे हैं। ताकि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।
मंगलवार को चंडीगढ़ में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार के अलावा डीजीपी मनोज यादव भी मौजूद थे। परिवहन मंत्री ने बताया कि पिछले छह महीने में यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के 1952 लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं।
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