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फरीदाबाद, 19 दिसम्बर। अतिरिक्त आयुक्त के निर्देष पर संपत्ति कर की बकाया लगभग 5 लाख 67 हजार रूपये की राषि की वसूली के लिए फरीदाबाद नगर निगम की क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी सुमन मल्होत्रा के नेतृत्व में नगर निगम एनआईटी जोन-।। की टीम निरीक्षक अजयवीर, क्लर्क समषुदीन, बिल वितरक नरेन्द्र ने आज
उक्त जानकारी निगम के क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने दी। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में लगभग 2600 ऐसे बकायादार है जिनके विरूद्ध संपत्ति कर का 50 हजार रूपये या इससे अधिक की राषि बकाया है जो कुल 60 करोड़ रूपये से अधिक बनती है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बकायेदारों को निगम के द्वारा कई बार बकाया का भुगतान करने हेतू नोटिस दिए जा चुके है लेकिन इनके द्वारा इन नोटिसों की परवाह नहीं की जा रही है। रोहिल्ला ने बताया कि निगम के तीनों जोनों में अब प्रतिदिन ऐसी इकाईयों को सील करने का अभियान आज से शुरू कर दिया गया है जो निरंतर जारी रहेगा।
बड़खल एक्सटेंषन मकान नंबर-1064 जिस पर नगर निगम का संपत्ति कर के रूप में 3 लापख रूये बकाया था उसको सील कर दिया गया। उक्त यूनिट को बार-बार नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा संपत्ति कर की राषि निगम में जमा नहीं नहीं करवाई जा रही थी जिसके चलते यह सीलिंग की कार्यवाही की गई। इसके अलावा बड़खल एक्सटेंषन मकान नंबर-1063 को निगम अधिकारी जब दूसरी यूनिट को सील करने गये तो मालिक ने संपत्ति कर का भुगतान दो लाख रूपये का भुगतान मौके पर ही कर दिया।
उक्त जानकारी निगम के क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला ने दी। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में लगभग 2600 ऐसे बकायादार है जिनके विरूद्ध संपत्ति कर का 50 हजार रूपये या इससे अधिक की राषि बकाया है जो कुल 60 करोड़ रूपये से अधिक बनती है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बकायेदारों को निगम के द्वारा कई बार बकाया का भुगतान करने हेतू नोटिस दिए जा चुके है लेकिन इनके द्वारा इन नोटिसों की परवाह नहीं की जा रही है। रोहिल्ला ने बताया कि निगम के तीनों जोनों में अब प्रतिदिन ऐसी इकाईयों को सील करने का अभियान आज से शुरू कर दिया गया है जो निरंतर जारी रहेगा।
बड़खल एक्सटेंषन मकान नंबर-1064 जिस पर नगर निगम का संपत्ति कर के रूप में 3 लापख रूये बकाया था उसको सील कर दिया गया। उक्त यूनिट को बार-बार नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा संपत्ति कर की राषि निगम में जमा नहीं नहीं करवाई जा रही थी जिसके चलते यह सीलिंग की कार्यवाही की गई। इसके अलावा बड़खल एक्सटेंषन मकान नंबर-1063 को निगम अधिकारी जब दूसरी यूनिट को सील करने गये तो मालिक ने संपत्ति कर का भुगतान दो लाख रूपये का भुगतान मौके पर ही कर दिया।

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