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फरीदाबाद 31 अगस्त A स्किल डवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग के निर्देशक आर सी बिदान ने बताया कीअप्रैंटिसिज़ एक्ट, 1961 के अंतर्गत गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद के खिलाफ अप्रैंटिस न लगाने के कारण राज्य शिक्षुता सलाहकार, हरियाणा द्वारा श्रीमती रितु यादव, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद की अदालत में जुर्माना लगाने हेतू केस दायर किया गया है। अदालत ने गुड ईयर कंपनी के अधिकारियों को 26.09.2018 को पेश होने का नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि अप्रैंटिस एक्ट, 1961 के तहत कंपनियों को उनकी कुल मानव शक्ति का कम से कम अढाई प्रतिशत की संख्या में अप्रैंटिस लगाना अनिवार्य है परंतु गुड ईयर कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई भी अप्रैंटिस नियुक्त नहीं किया गया जबकि उन द्वारा उनकी कुल मानव शक्ति 1058 होने के कारण कम से कम 26 अप्रैंटिस नियुक्त किए जाने बनते थे। सहायक शिक्षुता सलाहकार, फरीदाबाद द्वारा गुड ईयर इंडिया लिमिटेड को अप्रैंटिसिज़ एक्ट, 1961 के सैक्शन 30 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था परंतु कंपनी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब ही नहीं दिया गया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिष्ठानों को अप्रैंटिस लगाने पर 1500 रूपए प्रतिमाह प्रति अप्रैंटिस की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों को, जो 5 प्रतिशत से अधिक अप्रैंटिस नियुक्त करती है,े सक्षम साथी अवार्ड से सम्मानित भी करती है। राज्य सरकार सभी योग्य प्रतिष्ठानों में अप्रैंटिस लगवाने के लिए प्रयास कर रही है तथा जो प्रतिष्ठान अप्रैंटिस नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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