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नई दिल्ली: पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान विसनगर विधानसभा सीट से विधायक ऋषिकेश पटेल के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल और लाल जी पटेल को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों की दो साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को IPC की धारा 147, 148, 149, 427 और 435 के तहत दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने फैसले में कहा है कि दोनों से ली गई एक लाख रुपये की जुर्माना राशि को विधायक को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी. आपको बता दें कि मेहसाणा के विसनगर में साल 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और 16 अन्य के नेतृत्व में 500 लोगों ने बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला किया गया था. हार्दिक पटेल और उनके सहयोगियों को अदालत ने वर्ष 2015 के विसनगर दंगा मामले में जमानत दे दी है.
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