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हॉल में कुल क्षमता 50 प्रतिशत की संख्या में 2 गज की आवश्यक दूरी सहित लोगों को शामिल किया जा सकता है

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 22 December 2020 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद, 22 दिसंबर। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंडीगढ़ की ओर से कोविड-19 से आमजन के बचाव हेतु समय-समय पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) हिदायते जारी की जाती है। जिनकी जिले में अनुपालना करना भी प्रत्येक व्यक्ति, संस्था अथवा इकाई का नैतिक एवं कानूनी कर्तव्य बनता है। उपायुक्त यशपाल ने इस संबंध में चालू माह दिसंबर 2020 की एसओपी की जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रकार के बचाव पैमानों को अपनाते हुए किसी भी कक्ष एवं हॉल में कुल क्षमता 50 प्रतिशत की संख्या में गज की आवश्यक दूरी सहित लोगों को शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा उपायों में फेस मास्क लगानेहाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करनाआवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग रखना प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने बताया कि एसओपी की गाइडलाइंस को सामाजिकशैक्षणिक, खेल-आनंद, संस्कृति व राजनीतिक समारोह आदि में अपनाना अनुकरणीय है। ताकि कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके लिए गज की दूरीफेस मास्क पहनना जरूरी के अलावा हैंडवाश एवं सैनिटाइज करना ही कारगर उपाय है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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