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फरीदाबाद। डीजीपी हरियाणा और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त के आदेशों के बाद फरीदाबाद के ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस और गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने से पहले अब ग्राहक को मास्क हटाना पडेगा और अपना चेहरा कैमरा में दिखा
ना होगा, यह फैंसला अपराधिक गतिविधि को रोकने के लिये लिया गया है क्योंकि मास्क पहनने की अनिवार्यता होने पर अपराधिक तत्व मास्क का फायदा उठाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस के इस फैंसले से व्यापारी वर्ग काफी खुश्रा है और जमकर सराहना भी कर रहा है।
कोविड-19 के चलते हरियाणा सरकार ने मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसलिए पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। मगर फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त केके राव ने आदेश दिए हैं कि कुछ निश्चित स्थानों पर मॉस्क हटाना होगा, ताकि अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके।
पुलिस आयुक्त राव ने सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर ज्वैलरी की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिये प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस और गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मॉस्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।
वहीं पुलिस के इस फैंसले से व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, उनका कहना है कि ज्वैलरी शाॅ और पैसों के लेन - देन वाली कंपनियां हमेशा से ही निशाने पर रही हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने अच्छा कदम उठाया है ताकि कोई अपराधिक व्यक्ति मुंह छिपाकर अपराध करने की हिमाकत न कर सके।
ना होगा, यह फैंसला अपराधिक गतिविधि को रोकने के लिये लिया गया है क्योंकि मास्क पहनने की अनिवार्यता होने पर अपराधिक तत्व मास्क का फायदा उठाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस के इस फैंसले से व्यापारी वर्ग काफी खुश्रा है और जमकर सराहना भी कर रहा है।
कोविड-19 के चलते हरियाणा सरकार ने मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसलिए पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। मगर फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त केके राव ने आदेश दिए हैं कि कुछ निश्चित स्थानों पर मॉस्क हटाना होगा, ताकि अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके।
पुलिस आयुक्त राव ने सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर ज्वैलरी की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिये प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस और गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मॉस्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।
वहीं पुलिस के इस फैंसले से व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, उनका कहना है कि ज्वैलरी शाॅ और पैसों के लेन - देन वाली कंपनियां हमेशा से ही निशाने पर रही हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने अच्छा कदम उठाया है ताकि कोई अपराधिक व्यक्ति मुंह छिपाकर अपराध करने की हिमाकत न कर सके।
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