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कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ती को बड़ी राहत, 3 सितंबर तक नहीं होंगे अरेस्ट, ED को पड़ी फटकार

Posted by : pramod goyal on : Friday 23 August 2019 0 comments
pramod goyal
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नई दिल्ली: 
एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है. साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ईडी को फटकार लगाई है. बता दें, इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी. दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत दी थी. सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है. 
पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदम्बरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है. जब भी कार्ति चिदम्बरम विदेश जाते है तभी वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते है. तो वहीं कार्ति चिदम्बरम के वकील ने इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है. पी चिदम्बरम का कोर्ट में पक्ष कपिल सिब्बल ने रख रहे हैं.

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