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निगम के तीनों जोनों में ट्रेड लाईसेंस और सम्पति कर वसूली के लिए निरन्तर कैम्प लगाये जायेंगें

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 11 December 2018 0 comments
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फरीदाबाद,  फरीदाबाद नगर निगम द्वारा आज 10 दिसम्बर को ट्रेड लाईसेंस बनाने के लिए तीसरी बार आयोजित किए गए कैम्पों को फिर अच्छी सफलता मिली।  इतना ही नहीं बल्लभगढ़ जोन में तो औ़द्योगिक संगठन वैलफेरयर एसोसिएशन सेक्टर 59 ने पहल करते हुए अपने यहां ही कैम्प का आयोजन करवाया।  नगर निगम सभागार एनआईटी फरीदाबाद, फरीदाबाद ओल्ड स्थित निगम के क्षेत्रीय कार्यालय और सेक्टर 59 में आयोजित किए इन कैम्पों में कुल  302 औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों ने अपने ट्रेड लाईसेंस बनवाए जिनके विरूद्ध नगर निगम को लगभग 75 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।  कैम्प में 183  नई इकाईयों ने लाईसेंस बनवाया जबकि 119 ईकाईयों ने अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवाया।  एनआईटी में 114 ट्रेड लाईसेंस (66 नये व 48 नवीनीकरण) के विरूद्ध 29,15,203 रूपये का, बल्लबगढ़ में 64 ट्रेड लाईसेंस (39 नये व 25 नवीनीकरण) के विरूद्ध 22,40,080 रूपये का तथा फरीदाबाद ओल्ड में 124 ट्रेड लाईसेंस (78 नये व 46नवीनीकरण)  के विरूद्ध 23,11,812 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
निगम के बल्लभगढ़ जोन के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी विकास कन्हैया ने सेक्टर 59 के कैम्प की देखरेख की, जबकि क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी अनिल रखेजा ने फरीदाबाद ओल्ड और क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मु0) रतन लाल रोहिल्ला, सुनीता रानी, सृष्टि बब्बर व सुमन मल्होत्रा ने नगर निगम सभागार में आयोजित कैम्प की देखरेख की।  वैलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 59 के प्रधान संजय बतरा, उपप्रधान अतुल आहूजा, संयुक्त सचिव अमन गोयल व कार्यकारिणी सदस्य सुमीत आदि ने सेक्टर-59 कैम्प में सराहनीय योगदान दिया।  एसोसिएशन ने कैम्प के सफल आयोजन पर नगर निगम बल्लभगढ़ जोन की टीम को सम्मानित भी किया।  श्री रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

निगम के अतिरिक्त आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने आज यहां बताया कि निगम के तीनों जोनों में अब  ट्रेड लाईसेंस और सम्पति कर वसूली के लिए निरन्तर कैम्प लगाये जायेंगें, जिसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा। इससे पहले भी सभी कार्यदिवसों में निगम के संबंधित क्षेत्रीय कायालयों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक निर्धारित शुल्क अदा करके ट्रेड लाईसेंस बनाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाईसेंस की स्वीकृत दरों का ब्यौरा निगम की बेवसाइट उबंितपकंइंकण्वतह पर जाकर देखा जा सकता है। धारा 330 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों को मलकियत का सबूत, वार्षिक टर्न ओवर, चार्टड एकाउन्टेन्ट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्ष की बैलेंस सीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रुफ, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन नंबर और जीएसटी का ब्यौरा देना होगा जबकि धारा 331 के तहत ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मल्कियत का सबूत, आई.डी. प्रुफ, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि का ब्यौरा देना होगा।

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